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लव जिहाद को कानून को बनया जायेगा और सख्त, विस सत्र में आएगा विधेयक
भोपाल। प्रदेश सरकार लव जिहाद कानून को और सख्त बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार कानून के जानकारों से सलाह ले रही है। इस कानून में अब 5 साल की जगह 10 साल की सजा का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है।गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा बुधवार दोपहर को लव जिहाद को लेकर मंत्रालय में गृह और कानून विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।बैठक में शामिल होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य 2020 कानून को लेकर वल्लभ भवन में बैठक है। बैठक में कानून के मसौदे को अंतिम रूप देंगे और कैबिनेट के बाद विधानसभा में रखा जाएगा। इ
लव जिहाद को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया की धर्म स्वातंत्र्य विधेयक -2020 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए आज मंत्रालय में बैठक रखी गई है। इसके बाद इसे अनुमोदन ले लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अगले महीने विधानसभा में पेश किया जाएगा।बता दें की सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में में धर्म स्वतंत्रता विधेयक ला रही है। विधेयक के माध्यम से सरकार धर्मं परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए ये कानों लेन जा रही है।
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक -2020 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए आज मंत्रालय में बैठक रखी गई है। इसके बाद इसे अनुमोदन ले लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अगले महीने विधानसभा में पेश किया जाएगा।@BJP4India @BJP4MP @rsprasad @mohdept pic.twitter.com/meweO8C3mx
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 25, 2020