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मप्र में लागू हुआ धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक, लव जिहाद पर कसेगी लगाम
भोपाल। मप्र में आज शनिवार से धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने इस विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इस विधेयक के लागू होने के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून सख्त हो जायेगा। इस विधेयक के अनुसार यदि शादी या अन्य कपट एवं बल पूर्वक धर्मांतरण कराया जाता है तो आरोपी को 10 साल और 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा दी जाएगी।
Madhya Pradesh: State Home Department notified the Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020 in the Madhya Pradesh Gazette thereby bringing the law into effect pic.twitter.com/rFQ1I8Mrzu
— ANI (@ANI) January 9, 2021
राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर इस विधेयक की कॉपी सभी जिलों में भेज दी गई है। इससे पहले सरकार ने विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए राज्यपाल के पास लखनऊ भेजा था। जहां गुरूवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विधेयक लागू होने के बाद सरकार को इसे स्थाई बनाने के लिए 6 माह में विधानसभा में पारित कराना होगा।