OBC आरक्षण मामले में शिवराज सरकार को मिली सफलता, भाजपा में खुशी की लहर

OBC आरक्षण मामले में शिवराज सरकार को मिली सफलता, भाजपा में खुशी की लहर
X

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन देने का निर्देश दिया है। निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं शिवराज सरकार को ओबीसी आरक्षण मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। इस फैसले के बाद भाजपा नेताओं ने खुशी जताते हुए इसे बड़ा फैसला बताया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेन्द्र सिंह ने सीएम शिवराज के निवास पर पहुंच कर उन्हें जीत की बधाई दी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा - "कांग्रेस सिर्फ वोटबैंक की राजनीतिक करती है, उन्होंने कभी किसी भी वर्ग का भला नहीं किया। इसी तरह ओबीसी वर्ग को भी कांग्रेस ने केवल धोखा दिया है।कांग्रेस बताये कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गयी थी ? भाजपा संगठन और सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ निकाय व पंचायत चुनाव कराने का संकल्प लिया था।हमने विधानसभा में यह संकल्प लिया था कि निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। भाजपा सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती है। आज हम अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं।महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की ही सरकार है, यदि वे ओबीसी के सच्चे हितैषी हैं तो वहाँ क्यों इस वर्ग को आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं। कांग्रेस केवल झूठे ढोल पीटने का काम करती है, ओबीसी को न्याय दिलाना उनका उद्देश्य है ही नहीं।आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ओबीसी वर्ग के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, इसके लिए सभी को बधाई। भाजपा सरकार सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।"

आरक्षण दिलाना हमारी सरकार का संकल्प

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि ओबीसी को आरक्षण दिलाना हमारी सरकार का संकल्प था जो कि प्रतिबद्धता पूर्ण हुआ। ट्रिपल टेस्ट के लिए ओबीसी कमिशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि हम जो कहते हैं उसके लिए हमारी सरकार और हमारा संगठन काम करती है, लेकिन कांग्रेस चुनाव को रोकने का काम करती है, कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के अवसरों को रोकने का काम किया। सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर ओबिसी को आरक्षण दिया जाएगा। 50 प्रतिशत की लिमिट के आधार पर आरक्षण मिलेगा।

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना -

शिवराज सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने और ओबीसी आरक्षण की मांग को मान लिया है। यह आदेश दिए हैं कि सरकार एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय किया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किया इसलिए अब कांग्रेस को ओबीसी वर्ग से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस तो सिर्फ नाटक कर रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प था कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हों, उसमें सफलता मिली है। सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। कोर्ट के फैसले पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी कल रात को ही दे दी थी, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव पर मंजूरी दी है।

गृहमंत्री बोले सत्य की जीत हुई -

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार माना और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की जीत हुई। हमारी मेहनत रंग लाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने विधि विशेषज्ञों से मिलकर अपनी बात तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी। हमारे पक्ष को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत आभार। अब सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव में जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया। कांग्रेस ने ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपा हैं। वे ओबीसी आरक्षण वाले चुनाव को रुकवाने के लिए कोर्ट में गए। हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए कोर्ट में गए। अंतत: सत्य की जीत हुई अब हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने जा रहे हैं।

Tags

Next Story