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मप्र अनलॉक 2.0 : बाजार 8 बजे तक खुलेंगे, 50 फीसदी क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल और जिम खोलने की मंजूरी
भोपाल/वेब डेस्क। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने के साथ ही सरकार ने अनलॉक की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि, जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहें। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक और पूजा-स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकान -
सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमा-घर, थियेटर और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोरोना प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टॉरेंट -
सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू -
किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 5 या 5 से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में और नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेंट जोन व कन्टेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।