भोपाल: प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट का दूसरा वारंट जारी, मालेगांव केस की अंतिम सुनवाई में भी नहीं पहुंचीं…

प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट का दूसरा वारंट जारी, मालेगांव केस की अंतिम सुनवाई में भी नहीं पहुंचीं…
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भोपाल। भोपाल पूर्व सांसद और भाजपा नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मुंबई एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने नया जमानती वारंट जारी किया है। 16 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस की अंतिम सुनवाई के दिन बुधवार को प्रज्ञा गैरहाजिर रहीं। इसीलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। 8 दिन में यह दूसरा वारंट है।

विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने कहा-प्रज्ञा बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुईं, जैसा कि पहले के आदेश (वारंट) में उन्हें निर्देश दिया गया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसाल और अनुश्री रसाल ने कोर्ट को बताया कि जिस पते पर पहले जमानती वारंट जारी हुआ, वहां प्रज्ञा नहीं रह रहीं। इस वजह से वारंट उन तक नहीं पहुंच सका।

वजह जानने के बाद कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ नया वारंट जारी किया है। स्पेशल जज लाहोटी ने कहा कि अभियुक्त नंबर-1 (प्रज्ञा ठाकुर) के खिलाफ उनके वकील द्वारा दिए गए नए पते के अनुसार 10000 रुपए का नया जमानती वारंट जारी करें। इसे 2 दिसंबर, 2024 को वापसी योग्य बनाएं।

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