कांग्रेस नेता विवेक तन्खा की मानहानि का मामला: शिवराज, वीडी और भूपेन्द्र को सर्वाेच्च न्यायालय से भी नहीं मिली राहत…

शिवराज, वीडी और भूपेन्द्र को सर्वाेच्च न्यायालय से भी नहीं मिली राहत…
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विशेष संवाददाता, भोपाल। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की मानहानि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। शिवराज सहित तीनों नेताओं को मामले में न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) में पेश होना होगा।

भाजपा के तीनों नेताओं ने अपने खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। इससे पहले मप्र उच्च न्यायालय भी याचिका खारिज कर जमानती वारंट जारी कर चुका था।

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के बाद विवेक तन्खा सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब तो मांगा है। साथ ही शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह की याचिका पर राहत नहीं दी है। न्यायालय ने कहा कि तीनों के खिलाफ जमानती वारंट की जरुरत नहीं है, लेकिन ये तीनों नेता अपने वकीलों के साथ ट्रायल कोर्ट में पेश हों। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से साफ है कि तीनों नेताओं को न्यायालय में पेश होना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि विवेक तन्खा ने बीते पंचायत और निकाय चुनावों में परिसीमन और आरक्षण में रोटेशन का पालन न होने पर सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की थी, लेकिन न्यायालय ने एक दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी।

तब तत्कालीन मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विवेक तन्खा को ओबीसी विरोधी होने के बयान दिए और ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने न्यायालय में याचिका लगाने के आरोप लगाए थे। ऐसे में विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया है।



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