हत्या के आरोप में 7 लोगों को आजीवन करावास की सुनाई सजा, एक परिवार के चार सदस्यों को जान से मारने के दोषी

हत्या के आरोप में 7 लोगों को आजीवन करावास की सुनाई सजा, एक परिवार के चार सदस्यों को जान से मारने के दोषी
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अवैध संबंध, संपत्ति विवाद और छेड़खानी की रिपोर्ट इस तीन कारणों के चलते एक परिवार के पांच में से चार सदस्यों की दूसरे परिवार के सात सदस्यों ने बेरहमी से हत्या कर दी। मामला पुलिस थाना जनकगंज का है।

ग्वालियर। अवैध संबंध, संपत्ति विवाद और छेड़खानी की रिपोर्ट इस तीन कारणों के चलते एक परिवार के पांच में से चार सदस्यों की दूसरे परिवार के सात सदस्यों ने बेरहमी से हत्या कर दी। मामला पुलिस थाना जनकगंज का है।

28 फरवरी 2016 को हुई ईश्वरी देवी,उनकी बेटी रिंकी,नातिन चेतना और मानवी की हत्या के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि झारोला ने महेश गोस्वामी,उसकी मां उमा,दादी गंगा बाई,बहन सुरभि,दीपक,देवेंद्र और विजय उर्फ बृजकिशोर सभी महेश के नजदीकी रिश्तेदार को न्यायलय ने आजीवन कारावास की सजा दी।

विभिन्न धाराओं में साढ़े पांच-साढ़े पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक घनश्याम के मुताबिक न्यायालय ने मृतका रिंकी के बेटे अर्जित गोस्वामी को पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर राशि दिलाए जाने का निर्देश दिया।

बेटी के फूफा पूरन से थे अवैध संबंध,बेटी से दर्ज कराया था पॉक्सो-

इस मामले के विवेचक तत्कालीन टीआई जनकगंज,राजकुमार शर्मा ने बताया-रिंकी अपनी मां ईश्वरी देवी,बेटी चेतना और मानवी के साथ रहती थी। उसके फूफा पूरन महेश के पिता से अवैध संबंध थे। कुछ समय पूर्व पूरन ने एक संपत्ति बेची थी। रिंकी उस संपत्ति पर अपना हम जताते हुए हिस्सा मांग रही थी।

इसके अलावा उसने बेटी से फूफा पूरन पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगवाया था,जिसके चलते वह जेल भी गया। इन कारणों के चलते महेश अपनी ममेरी बहन रिंकी और उसके परिजनों से रंजिश रखे हुए था। इसी के चलते उसने योजनाबद्व तरीके से रिंकी,उसकी मां और दोनों बेटियों को एक साथ बुलाया और परिजनों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया।

आवाज सुनाई न दे, इसलिए जोर-जोर से बजा रहे थे साउंड-

महेश को राजीनामे की चर्चा के लिए सनशाइन मंदिर के पास स्थित घर में सभी को बुलाया। यहां दरवाजा बंद कर चारों को डंडे-लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला। चिल्लाने की आवाज आसपास रहने वाले लोगों को सुनाई नहीं दे,इसलिए घर में जोर-जोर से साउंड सिस्टम चला दिया गया था। एक बोरी में लाश रखकर जीवाजीगंज में,दूसरी बोरी मुन्ना हलवाई वाली गली में और तीसरी बोरी आदर्श मिल के पास मिली थी। इस मामले में पुलिस ने 29 फरवरी 2016 को एफआईआर दर्ज की थी।

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