कोरोना के नियम को तोडऩे पर आयोजकों पर होगी कार्रवाई
ग्वालियर, न.सं.। जिले में होने वाले विधानसभा उप-चुनाव के लिए राजनेताओं द्वारा राजनैतिक कार्याक्रम किए जा रहे हैं। जिसमें कोरोना के नियमों का दूर-दूर तक पालन नहीं किया जा रहा। जिसको लेकर अब अपर जिला मजिस्ट्रेट किशोर कान्याल द्वारा आदेश जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि उप चुनाव के लिए खुले मैदान में राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए शर्तों सहित अनुमति होगी। इसमें आयोजनों की अनुमति के लिए आयोजकों को लिखित में आवेदन कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करते हुए संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। रिटर्निग अधिकारी प्राप्त आवेदन-पत्रों पर लिखित में अनुमति जारी करेंगे। साथ ही उल्लेखित संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी। इसके अलावा आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से आयोजकों द्वारा ही कराई जाएगी और कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। जबकि कार्यक्रमों में मॉस्क, सामाजिक, सेनेटाइजनेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी आयोजकों द्वारा ही की जाएगी।