ग्वालियर जिले में निर्धारित हुईं एम्बुलेंस की दरें, आदेश जारी
ग्वालियर। शहर में कोरोना मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक मनमाना पैसा वसूल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है की कल बुधवार को एम्बुलेंस की दरें निर्धारित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे।
गौरतलब है की महामारी के इस दौर में एम्बुलेंस चालक मरीजों के परिजनों से मनमाना किराया वसूल कर रहे है। इस संबंध में पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें सामने आ रहीं थी। जिसके बाद प्रशासन ने आज आदेश जारी कर विराम लगा दिया। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए सभी जिलों में अलग-अलग दरें वसूली जा रही है। ऐसे में पूरे राज्य में कोरोना मरीजों के परिवहन के लिए एक समान दरें निर्धारित की गई हैं।
ये है दरें -
एएलएस एंबुलेंस:
- शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये एवं इसके बाद 25 रुपये प्रति किमी की दर से चार्ज करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपये एवं इसके बाद 25 रुपये प्रति किमी ले सकेगी।
बीएलएस एंबुलेंस:
- शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किमी के लिए 250 रुपये एवं इसके बाद 20 प्रति किमी दर रहेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रथम 20 किमी के लिए 500 रुपये एवं इसके बाद 20 रुपये प्रति किमी की दर रहेगी।