जामा मस्जिद के पंजीयन फार्म पर बगवाज मस्जिद में जमात कर रहे थे बांग्लादेशी

जामा मस्जिद के पंजीयन फार्म पर बगवाज मस्जिद में जमात कर रहे थे बांग्लादेशी
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मामला श्योपुर की बगवाज मस्जिद में मिले बांग्लादेशियों का

ग्वालियर /श्योपुर। श्योपुर शहर के बगवाज मस्जिद में पुलिस को मिले 10 बांग्लादेशियों की हकीकत धीरे-धीरे निकलकर सामने आ रही है। नियम विरूद्ध जमात कर रहे बांग्लादेशी जिस बगवाज मस्जिद से पुलिस को मिले है, उसका सराय या एफआरओ कार्यालय में पंजीयन नहीं है। जमात करने के लिए प्रशासन के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत करते हुए शहर की जामा मस्जिद का सी फार्म भरकर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो नियम विरूद्ध है।

मालूम हो कि, गत 01 अप्रैल को पुलिस को बगवाज की जामा मस्जिद से 10 बांग्लादेशी मिले हैं। नियम विरूद्ध तरीके से जमात कर रहे बांग्लादेशियों के ठहरने का स्थान पुलिस को प्रस्तुत किए गए सी फार्म में शहर की जामा मस्जिद में दर्शाया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो सभी बांग्लादेशी बगवाज मस्जिद में मिले है। जो नियम विरूद्ध है। यदि बगवाज मस्जिद का एफआरओ कार्यालय या सराय में पंजीयन होता तो, उन्हें 24 घंटे के भीतर बांग्लादेशियों की जानकारी सी फार्म के माध्यम से एफआरओ कार्यालय में प्रस्तुत करनी थी।

विदेशियों को ठहराने की 24 घंटे के भीतर देनी पड़ती है जानकारी -

विदेश से आने वाले लोग एफआरओ (विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय) में पंजीकृत स्थानों पर ही ठहर सकते हैं। इसके लिए पंजीकृत स्थलों को 24 घंटे के भीतर विदेशियों को आवास प्रदान करने की सूचना सी फार्म के रूप में पंजीकरणकर्ता अधिकारियों को प्रस्तुत करना पड़ती है। ताकि विदेशों से आए लोगों पर नजर रखी जा सके। यदि बिना पंजीयन वाले स्थलों पर कोई भी विदेशी ठहरता है, तो यह वीजा उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

नियम यह भी...

- विदेशी कानून 1946 के तहत ठहराने वाली संस्था या व्यक्ति वीजा के नियमों का उल्लंघन करता है तो संबंधित व विदेशी दोनों के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज हो सकता है। साथ ही विदेशी व्यक्ति को विदेशी पंजीयन अधिकारी ब्लैक लिस्टेड करने के लिए ग्रह मंत्रालय को अनुसंसा कर सकते हैं।

- पर्यटन वीजा पर आने वाले लोग प्रचार-प्रसार, किसी धार्मिक स्थल पर रात्रि विश्राम सहित जमात, प्रवचन आदि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बगवाज मस्जिद में मिले बांग्लादेशी जमात कर रहे थे, जो फोरेनर एक्ट तथा पासपोर्ट एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन है।

- विदेश को ठहराने वाले व्यक्ति या संस्था को सी फार्म भरकर 24 घंटे के भीतर समक्ष अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, उसके बाद स्थान परिवर्तन के बाद भी 24 घंटे के भीतर जिस दूसरे स्थान पर ठहरा है, वहां की भी जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ती है। जो बगवाज मस्जिद द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

दिल्ली की निजामुद्दीन मरकत से आए चार जमातियों सहित 6 लोगों का लिया सेंपल

श्योपुर जिले से दिल्ली निजामुददीन मरकज की जमात से लौटे चार जमातियों के जिला अस्पताल की टीम द्वारा कॉरोना वासरस की जांच के लिए सेम्पल लेकर भोपाल भेजे गए हैं। मालूम हो कि, फैज उल्ला अंसारी पुत्र गेदे खां उम्र 75 वर्ष निवासी असंारी मोहल्ला गणेश मंदिर के पीछे, शकील बेग पुत्र बाबू मिर्जा उम्र 48 वर्ष निवासी करबला रोड, आलम मसूरी पुत्र अब्दुल लतीफ मोती टिकीया वाले के पास सभी निवासी श्योपुर एवं विजयपुर निवासी रईस अहमद सहित विजयपुर के धामनी निवासी दो अन्य लोगोंं के सेम्पल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं।

- हम लोग एक साल के पर्यटन बीजा पर भारत आए हैं। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि सी फार्म किस स्थान का भरकर दिया है। हमारा तो श्योपुर से 3 अपै्रल को व भारत से 7 अपै्रल को स्पाइसजेट की फ्लाईट से ढाका बांग्लादेश का टिकट था।

सगीर अहमद

जमाती, मीरपुर, ढाका शहर बांग्लादेश

- पूरे प्रकरण से वरिष्ठों को अवगत करा दिया गया है। पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वरिष्ठों के दिशा-निर्देशन में कार्यवाही चल रही है। रही बात फार्म सी की तो उसकी भी हम जांच करा रहे हैं, यदि उसका उल्लंघन पाया गया तो उसमें भी संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

सम्पत उपाध्याय

पुलिस अधीक्षक,

पदेन विदेशी पंजीयन अधिकारी, श्योपुर

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