ड्राई डे से पहले पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्यवाही: बच्चों ने पुलिस को बताया अवैध शराब के ठिकाने, 960 लीटर मदिरा धान के खेत से की जप्त

ड्राई डे से पहले पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्यवाही: बच्चों ने पुलिस को बताया अवैध शराब के ठिकाने, 960 लीटर मदिरा धान के खेत से की जप्त
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घाटीगांव में हर घर तिरंगा को लेकर निकली ग्वालियर पुलिस प्रशासन टीम को मिली हजार लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब।

ग्वालियर। पुलिस प्रशासन की टीम ने मोहना थानांतर्गत बरसाना मोहल्ला में दबिश दी जहाँ पुलिस एसडीओपी घाटीगाँव संतोष पटेल व एसडीएम डीडी शर्मा ने तिरंगा का प्रचार प्रसार किया और बच्चों से बात की। पुलिस व प्रशासन की टीम मोहल्ले में बच्चों से खेल खेल में बात की तो जानकारी निकल कर आई कि बच्चों के माता पिता पुलिस को देखकर भाग गए हैं क्योंकि वो गंदा काम करते हैं शराब बनाकर बेचते हैं। पुलिस ने पेड़ पर लगे झूले में बच्चों को झुलाया तो उन्होंने अपने माता पिता के काले कारनामों के बारे में बताया कि वह कैसे शराब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं व किस तरह छिपाकर बेचते हैं सच सुनकर कार्रवाही की । पुलिस टीम ने खेत की मेड़ों पर सब्बल से खुदाई की तो शराब से भरी ड्रम निकली जिनकी संख्या अधिक होने के कारण जेसीबी मशीन बुलवाई गयी। जेसीबी मशीन से खुदाई के बाद 960 लीटर अवैध शराब धान के खेत की मेड से निकाली खाली जिसमें से साथ लीटर शराब की दो केन छोड़कर भागने वाली तीन कंजर महिलाओं के खिलाफ़ आबकारी अधिनियम का अपराध थाना मोहना में पंजीबद्ध किया गया। घटना स्थल से शराब से भरे पाँच ड्रम व पच्चीस ख़ाली ड्रम, ज़मीन से शराब निकालने का नल जप्त किया तथा हज़ारों लीटर लाहन नष्ट किया गया। जिसकी कीमत कुल 2 लाख रुपये होगी।

तीन कंजर महिलाओं को किया गिरफ्तार-

कार्यवाही में अनुभाग व पुलिस लाइन से बल उपस्थित रहा सम्पूर्ण कार्यवाही ग्वालियर कलेक्टर अक्षय सिंह व पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में हुई, जिसमें एसडीएम डीडी शर्मा, एसडीओपी घाटीगाँव संतोष पटेल ने मौके में उपस्थित रहकर कार्यवाही करवाई। थाना प्रभारी मोहना अजयपाल यादव, नायाब तहसीलदार बरेलिया, घाटीगाँव शैलेन्द्र घुरैया के अलावा अरोन से उपनिरीक्षक पदम् भील पुलिस स्टॉफ, वन विभाग का स्टाफ सहित कुल 50 कर्मचारियों ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार प्रसार के साथ ही ड्राई डे पर बिकने वाली जहरीली शराब को जप्त किया और तीन कंजर महिलाओं पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत उपनिरीक्षक अजयपाल यादव ने मुकदमा दर्ज किया।

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