उम्मीदवारों को आपराधिक प्रकरणों का प्रचार प्रसार समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर करना होगा
ग्वालियर/स्वदेश वेब डेस्क। विधानसभा चुनावों को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग इस बार बहुत सख्ती के मूड में है । ग्वालियर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक में इस बात की जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत अभ्यर्थी को अपने पूर्व के प्रचलित अपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करना होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा। साथ ही नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात कम से कम तीन बार स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं टी.व्ही. चैनलों पर प्रसारण कराना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने बैठक में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप एवं उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। अभ्यर्थी स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षरों में विवरण भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेन्द्र पाण्डेय ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे,जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चैनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। उपरोक्त तीन बार का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम दिन सेचुनाव के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट C-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित करवाया जाएगा।
फार्मेट C-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा।
फार्मेट C-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित में संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की गई है, उन्हे लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जाये।
अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म - 26 के पैरा 6A में वर्णित है।