बाजारों में बगैर मास्क के पकड़े जाने पर 100 रुपए जुर्माना लगे: चेम्बर
ग्वालियर, न.सं.। ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर के सानिध्य में शनिवार को आयोजित जिला क्राईसेस मैनेजमेंट की बैठक में चेम्बर द्वारा जनहित व व्यवसाई हित में सुझाव प्रस्तुत किए गए। बैठक में मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि चूंकि अब शादी-विवाह का सीजन प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे समय में आमजनों एवं व्यवसाईयों को कोई असुविधा न हो, इस हेतु बाजारों में बगैर मास्क के पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माने की राशि केवल 100 रुपए निर्धारित की जाए।
कोरोना के नाम पर दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाए। यदि किसी दुकान पर कोई ग्राहक बगैर मास्क के पाया जाता है, तो जुर्माने की राशि ग्राहक से ही वसूली जाए, न कि दुकानदार से। यदि कोई दुकानदार बगैर मास्क के पाया जाता है, तब ही उससे जुर्माने की राशि वसूल की जाए। चूंकि अब वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, इसलिए रात्रि के समय बारात को नहीं रोका जाए और ऐसे मैरिज गार्डन जो कि 20 हजार स्क्वायर फीट से कम हैं, उनमें अधिकतम 300 लोगों के शामिल होने तथा ऐसे मैरिज गार्डन जो कि 20 हजार स्क्वायर फीट से अधिक हैं, उनमें अधिकतम 500 लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित की जाए। हिन्दू समाज में रात्रि के समय में ही जयमाला एवं फैरे आदि की रस्में होती हैं और इनमें सामान्यत: परिवार के लोग ही शामिल होते हैं।
इसलिए रात्रि के समय वैवाहिक स्थलों पर 100 लोगों के रहने की छूट प्रदान की जाए और यदि प्रशासन चाहे, तो इस संबंध में संबंधित से इसका शपथ-पत्र भी लिया जा सकता है। बैठक में चेम्बर अध्यक्ष विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष पारस जैन, मानसेवी संयुक्त सचिव ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष वसंत अग्रवाल आदि उपस्थित थे।