प्रत्याशियों को नामांकन में भरनी होगी स्पष्ट जानकारी
ग्वालियर, न.सं.। नाम निर्देशन-पत्र का प्रारूप देते समय ही सभी अभ्यर्थियों को साफ तौर पर बता दें कि नाम निर्देशन पत्र का कोई भी खाना (कॉलम) खाली न छोड़ें। फॉर्म के सभी बिंदुओं की जानकारी स्पष्ट रूप से भरी जाए। ऐसा न होने पर नामांकन निरस्त हो सकता है। यह जानकारी जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने रविवार को आयोजित हुई बैठक में रिटर्निंग अधिकारियों को दी। जिलाधीश ने रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच व नाम वापसी सहित नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। इस प्रशिक्षण सह बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि 9 से 16 तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन की जांच 17 अक्टूबर को होगी। नाम निर्देशन पत्र 19 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे।
देनी होगी स्वयं एवं आश्रितों की संपत्ति की जानकारी
जिलाधीश ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि विधानसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र लें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी को खुद के नाम संपत्ति सहित आश्रितों की संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। साथ ही यदि कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तो उनका भी ब्यौरा शपथ पत्र में देना अनिवार्य है। शपथ पत्र के हर पृष्ठ पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर भी अवश्य होने चाहिए।
अलग से बैंक खाता अनिवार्य
चुनाव लडऩे के इच्छुक हर अभ्यर्थी का बैंक में चुनावी व्यय के लिए अलग से खाता होना अनिवार्य है। खाता नम्बर की जानकारी अभ्यर्थी द्वारा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अनिवार्यत: देनी होगी।