चुनाव आयोग ने बदले नियम, अब 80 नहीं 85 से अधिक उम्र के मतदाता घर पर कर सकेंगे मतदातन

चुनाव आयोग ने बदले नियम, अब 80 नहीं 85 से अधिक उम्र के मतदाता घर पर कर सकेंगे मतदातन
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ग्वालियर। लोकसभा चुनाव में इस बार 80 के बजाए 85 से अधिक आयु वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने नियम में बदलाव कर दिया है। अब निर्वाचन कार्यालय की ओर से 85 से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसी हिसाब से उन्हें घर से वोट की सुविधा दी जाएगी।

दरअसल जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख 27 हजार 490 है। इसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के 16 हजार 340 मतदाता हैं। इनमें से उन्हीं मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी, जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है। ऐसे मतदाताओं को निर्वाचन कार्यालय तक अपना अनुरोध भेजना पड़ता है। वहीं अब निर्वाचन कार्यालय द्वारा भी 85 से अधिक उम्र के बुजुर्गों का सर्वे कराया शुरू कर दिया गया है, जिससे उन्हें चिंहित किया जा सका।

भरना होगा 12-डी फार्म

85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को बीएलओ से 12-डी फार्म भरना होता है। अनुमति मिलने पर मतदानकर्मी उनके घर जाकर मतदान कराते हैं। मतदान दल में करीब सात लोग होते हैं, जिसमें एक सेक्टर अधिकारी, दो मतदान अधिकारी, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक पुलिसकर्मी, एक वाहन चालक शामिल है। खास बात ये है कि घर से होने वाले मतदान की जानकारी संबंधित क्षेत्र के राजनीतिक दलों को भी दी जाती है, ताकि मतदान प्रक्रिया को देख सकें।

जिले में इस उम्र के इतने मतदाता

उम्र पुरूष महिला थर्ड जेंडर कुल

18-19 20076 14189 04 34269

20-29 188787 168091 12 356890

30-39 227536 197467 18 425021

40-49 180321 158398 08 338727

50-59 128902 119513 07 248422

्र60-69 74122 67135 02 141259

70-79 31827 32376 02 64205

80-89 7345 8993 02 16340

90-99 865 1363 00 2228

100-10 42 85 00 127

110-11900 02 00 02

120 से अधिक 00 00 00 00

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