ग्वालियर में रात 8 बजे से बंद होंगी दुकानें, शादी के लिए जारी हुई गाइडलाइन
ग्वालियर। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण देखते हुए जिला प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मिले सुझाव के आधार पर कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन लागू रखने एवं इन क्षेत्रों में सभी गतिविधियों का संचालन इंसिडेंट कमांडर के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया है। इसी के साथ
दरअसल, जिले के साथ प्रदेश में बढ़ती संक्रमण की रफ़्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोरोना की समीक्षा बैठक बुलाई थी। जिसमें संक्रमितों की बड़ी संख्या मिलने वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। साथ ही प्रदेश भर में मास्क लगाने की अनिवार्यता को बनाये रखने के निर्देश दिए थे। सीएम ने बैठक में सभी कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर जिले की स्थित के अनुरूप सुझाव भेजने के निर्देश भी दिए थे। जिले में हुई इस बैठक में मिले सुझावों के आधार पर प्रशासन ने शहर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। जिन्हें आगामी आदेश तक लागू किया गया है।
ये होंगे प्रतिबंध -
- कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन।
- कंटेनमेंट जोन में कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ इंसीडेंट कमांडर के माध्यम से ही किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित होगी।
- कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे।
- सभी बाजार एवं दुकानें रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
- सार्वजानिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
ये रहेगा अनिवार्य -
- सार्वजनिक स्थलों, कार्य-स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क ना लगाने पर न्यूनतम 100 एवं अधिकम 1500 रूपए का जुर्माना लगेगा।
यहां रहेगी ढील -
रात 8 बजे के बाद निम्न गतिविधियां रहेंगी सुचारु -
- सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां
- माल वाहनों एवं यात्री बसों का आवागमन
- बस एवं ट्रेन के यात्री रात 10 के बाद भी आवाजाही कर सकेगें।
- पेट्रोल पंप रात खुले रहेंगे।
- नसिंग होम, अस्पताल, चिकित्सालय, सभी प्रकार की चिकित्सीय जांच केन्द्र, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी।
- सब्जी मण्डी, फल मण्डी, दूध डेयरी खुली रहेंगी
- रेस्टोरेंट एवं खान पान संबंधित प्रतिष्ठान रात 10:30 बजे तक खुलेंगे
यहाँ नियमों के साथ मिलेगी ढील -
- धार्मिक स्थानों जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालू एकत्र होते हैं, यहां संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की निगरानी में दो गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा की जा सकेगी। एक समय में श्रद्धालुओं की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी।
- खुले मैदान में सामाजिक, शैक्षणिक ,खेल, मनारेंजन, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कार्यक्रमों में कोरोना नियमों के तहत मैदान के आकार के अनुसार 100 से अधिक संख्या में लोग शामिल हो सकेंगे।
- वैवाहिक समारोह एवं रिसेप्शन रात 11 बजे तक आयोजित हो सकेंगे। समारोह में मैदान के आकार के अनुसार कोरोना नियमों के साथ 100 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। लेकिन एसडीएम को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।
- रात 11 बजे के बाद वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 200 व्यक्ति ही समारोह स्थल पर उपस्थित रह सकेंगे।