ग्वालियर आज से होगा अनलॉक, जानिए कहां मिलेगी छूट

ग्वालियर आज से होगा अनलॉक, जानिए कहां मिलेगी छूट
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ग्वालियर। राज्य शासन के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन ने शहर को अनलॉक करने के लिए नियम तय किए। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक जून से आगामी आदेश तक के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के अनुसार शहर में अब एक जून से आगामी आदेश तक सभी बाजारों में दुकानें सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी। लेकिन सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आयोजन जिसमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंध जारी रखा गया है। किसी भी धार्मिक स्थल में एक समय में चार व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

ये मिलेगी छूट -

  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी , गैस एजंसियों, और सिलेंडर वितरकों को छूट।
  • बैंकिंग सर्विस, एटीएम एवं बीमा कार्यालय खुलेंगे।
  • सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक,मेडिकल शॉप, स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होंगी
  • उद्योगों का कच्चा माल/तैयार माल का आवागमन।
  • सभी औद्योगिक गतिविधियां, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस संचालित होंगे।
  • इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सेवा प्रदाताओं के आवागमन पर छूट।
  • कृषि उपज मंडी, खाद-बीज व कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी।
  • सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बसों का संचालन कोरोना नियमों के तहत होगा।
  • ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा प्राइवेट चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 अन्य लोग मास्क लगाकर यात्रा कर सकेंगे।
  • ई -कॉमर्स कंपनियों एवं आवशयक वस्तुओं की होम डिलवरी।
  • यलो एवं ग्रीन जोन के गाँवों में मनरेगा, ग्रामीण विकास कार्य जारी रहेंगे।
  • जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोरोना नियमों के तहत संचालित होंगे।

यहां शर्तों के साथ मिलेगी छूट -

  • सभी सब्जी एवं फल मंडियां बंद रहेंगी सब्जी फल का विक्रय 12 निर्धारित स्थानों से होगा।
  • हाथ ठेलों से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सब्जी फल का विक्रय होगा।
  • सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें एवं बाजार ऑड -इवन के तहत खुलेंगी।
  • मंगलवार , गुरूवार शनिवार को दाहिने हाथ की दुकानें, सोमवार, बुधवार शुक्रवार को बाएं ओर की दुकानें खुलेंगी।
  • होटल, रेस्टॉरेंट टेक अवे और होम डिलवरी के माध्यम से संचालित होंगे।
  • अंतिम संस्कार अधिकतम 10 लोगों की अनुमति।
  • होटल, लॉजिंग गेस्ट हाउस में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आगंतुकों को रुकने की अनुमति।
  • शादी में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

ये रहेगा प्रतिबंधित -

  • सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पुल, सभा गृह बंद रहेंगे।
  • राजनैतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाार्मिक आयोजनो प्रतिबंधित रहेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और जिम बंद रहेंगी।


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