ग्वालियर में हर्ष फायरिंग बैन, कलेक्टर ने धारा-144 के तहत जारी किया आदेश

ग्वालियर में हर्ष फायरिंग बैन,  कलेक्टर ने धारा-144 के तहत जारी किया आदेश
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पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि हर्ष फायर से कई बार गंभीर घटनाएँ हुई हैं। इसे रोकना जरूरी है

ग्वालियर। जिले में हर्ष फायर पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने शुक्रवार को आम जन की जान-माल व स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आर्म्स एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

संभाग आयुक्त ग्वालियर एवं विंग कमाण्डर एयरफोर्स स्टेशन सेफ्टी व इंस्पेक्शन द्वारा लिखे गए पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश का आधार बनाया है। एयर फोर्स स्टेशन पर आने वाले यात्रियों व एयर क्राफ्ट की सुरक्षा के मद्देनजर एक किलोमीटर की परिधि के अंदर हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि हर्ष फायर से कई बार गंभीर घटनाएँ हुई हैं। इसे रोकने के लिये हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। हर्ष फायर से कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा हर्ष फायर पर प्रतिबंध के लिये जारी किया गया आदेश ग्वालियर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में लागू होगा।

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