केंद्रीय मंत्री तोमर एवं पूर्व सीएम पर एफआईआर के आदेश, भौतिक सभाओं पर लगी रोक
ग्वालियर। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच होने वाले उपचुनाव को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।हाईकोर्ट ने प्रिसिंपल रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि आदेश की कॉपी ग्वालियर-चंबल संभाग के 8 जिला कलेक्टर व विदिशा कलेक्टर को भेजी जाए।इसके साथ ही प्रत्याशियों द्वारा की जा रही चुनावी सभाओं पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने कहा यदि कलेक्टर किसी प्रत्याशी को भौतिक सभा करने की अनुमति देते है तो उसेसे पहले प्रत्याशी को कलेक्टर को स्पष्ट करना होगा की वर्चुअल श क्यों नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा यदि भारतीय निर्वाचन आयोग यदि अनुमति देता है, तो प्रत्याशी को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें सभा में शामिल होने वाले लोगो की संख्या बतानी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभा में जितने लोगों के आने की इजाजत दी जाएगी,उतने ही लोग आ सकेंगे। सभा में आने वाले लोगों को सबसे पहले मास्क व सेनेटाइजर देना होगा। कोविड-19 की गाइडलाइन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।