हाईकोर्ट ने दिए कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर एफआईआर के निर्देश
ग्वालियर। प्रदेश में उपचुनाव की वजह से राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया।हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर तक कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों एवं नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के प्रशासन को निर्देश दिए। सभी नेताओं के खिलाफ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन का आरोप है।
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर यचिका पर सुनवाई करते हुए र न्यायमूर्ति शील नागू और राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ ने प्रशासन को नरेंद्र सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल, सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार, रामनिवास रावत, फूल सिंह बरैया और प्रदुमन सिंह तोमर के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। सभी के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप है।
ज्ञातव्य है की इससे पहले हाईकोर्ट ने आशीष प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था की कोरोना संकट के चलते राजनीतिक कार्यक्रमों को आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार किया जाएगा। न्यायलय ने कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन नियमों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जिसमें एडवोकेट संजय द्विवेदी, एडवोकेट राजू शर्मा और एडवोकेट वीडी शर्मा को शामिल किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को दी थी। जिसके बाद न्यायलय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।