हाईकोर्ट ने DGP,IG,SP को किया तलब, NDPS एक्ट में सैंपलिंग गाइडलाइन का नहीं किया पालन कोर्ट नाराज
ग्वालियर। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS)में सैंपलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन न करने पर नाराज कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए मध्यप्रदेश के DGP,IG,SP मुरैना व गांजा जब्त करने वाले नूराबाद थाने के सब इंस्पेक्टर को 26 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है।
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि बार-बार अवगत कराने के बाद भी पुलिस अधिकारी NDPS की जांच में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। DGP को कोर्ट में उपस्थित हो कर अब अपना स्पष्टीकरण देना होगा। क्यों पुलिस अधिकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों के पालन के लिए क्या प्रत्यत्न किए। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल ने दिया है
यह था मामला-
च्ंबल पुलिस जोन के मुरैना में नूराबाद थाने ने एक सूचना के बाद कार नंबर DL03 CY-8699 को पकड़ा था। सूचना मिली थी कि इस कार में गांजे की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने घेरा बंदी की और कार को पकड़ लिया गया था। सब इंस्पेक्टर उपेंद्र पाराशर ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 57 बैग मिले। इन बैग में 54 किलो 200 ग्राम गांजा मिला था। पुलिस द्वारा पूरा गांजा इकट्ठा कर सैंपल लिए गए। पुलिस ने गांजे के साथ तनवीर खान व इस्तार खान को गिरफ्तार किया था। तनवीर खान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पुलिस की सैंपलिंग पर सवाल खड़े किए कि इसकी एक व्यवस्था है। एक साथ सैंपल लेकर पुलिस ने उन्हें फंसाया है। कोर्ट ने दोषपूर्ण जांच के चलते तनवीर खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है और NDPS की जांच पर सवाल खड़े किए।
गांजा पकड़ने के बाद पुलिस यह किया-
मुरैना की नूराबाद पुलिस ने कार से गांजा पकड़ने के बाद सभी 57 पैकेट के माल को एक जगह तिरपाल बिछाकर उस पर खोल लिया और मिला दिया। इसके बाद इसमें से 100-100ग्राम के दो सैंपल लिए गए और उनको जांच के लिए भेजा गया। पुलिस के सैंपलिंग के इसी तरीके पर कोर्ट नाराज है।