नौगांव में हो रहा था अवैध कॉलोनी का निर्माण, एक घंटे में पिलर व गेट तोड़े
ग्वालियर। प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए कानून बनाया है, इसके तहत कई कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन शहर में अवैध प्लाटिंग के जरिए तैयार हो रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के बाद भी कोई रोक नहीं लग पा रही है। निगमायुक्त के निर्देश पर अब अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक अभियान शुुरु कर दिया है। शायद यही कारण है कि गुरुवार को दूसरे दिन अवैध कालोनियों पर निगम की जेसीबी चली। निगम के अमले ने वार्ड 66 के अंतर्गत ग्राम नौगांव में बनाई जा रही अवैध कालोनी को तोडऩे की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शुरूआत में कालोनाइजर व अन्य साथियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल मौजूद होने के कारण बाद में शांत हो गए।
सहायक नगर निवेशक महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के आदेश पर नगर निवेशक पवन सिंघल ने अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को ग्राम नौगांव में पीतांबरा एन्क्लेव कालोनी पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि राजेश अरोरा पुत्र ढल्लाराम अरोरा, बगोली सोशल एण्ड कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष तपन कुमार दास पुत्र बीएल दास, श्रेयांश जैन पुत्र सुजीत जैन आदि द्वारा ग्राम नौगांव के सर्वे क्रमांक 242/1, 242/2, 243/2 पर अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा था। इस कालोनी के लिए नगर निगम से कोई अनुमति भी जारी नहीं हुई थी। ऐसे में इस अवैध कॉलोनी को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में भवन अधिकारी राजीव सोनी, पवन शर्मा, वीरेंद्र शाक्य, यशवंत मैकले, मदाखलत प्रभारी शैलेंद्र चौहान व अमित साहू एवं कंपू थाना पुलिस बल उपस्थित रहा। नगर निगम द्वारा संबंधित कालोनाइजरों के विरूद्ध मप्र कालोनी विकास नियम एवं नगर निगम विधान 1956 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।
निगमायुक्त ने सभी को दिए निर्देश
निगमायुक्त हर्ष सिंह ने सभी भवन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जहां भी अवैघ कॉलोनी काटी जा रही है, वहां पर कार्रवाई की जाए। निगम की लगातार दो दिन हुई कार्रवाई से कई कॉलोनाइजरों ने अपने काम बंद कर दिए है।
नगर निगम में वार्ड-66
- निगम सीमा में संपत्तियां दर्ज -3.16 लाख
- नल कनेक्शन-1.60 लाख
- जनसंख्या-15 लाख करीब