ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान न्यायिक गतिविधियां रहेंगी निलंबित

ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान न्यायिक गतिविधियां रहेंगी निलंबित
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ग्वालियर। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर जिला प्रशासन ने सात दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। उच्च न्यायलय जबलपुर ने आदेश जारी कर लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिले सभी न्यायिक गतिविधियां निलंबित कर दी है।

इस आदेश के अनुसार ग्वालियर में ग्वालियर में उच्च न्यायालय जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं सभी अधीनस्थ न्यायालय का न्यायिक कार्य कर्फ्यू अवधि दिनांक 14 जुलाई शाम 7:00 बजे से दिनांक 21 जुलाई तक के लिए निलंबित किया गया है।



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