पटाखा दुकानदारों व गोदाम संचालकों के लाइसेंस होंगेे निरस्त
ग्वालियर। शहर में संचालित 26 थोक पटाखा दुकानों व गोदामों के संचालकों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। एडीएम टीएन सिंह द्वारा जारी किए गए नोटिस में नियमों का उल्लंघन किए जाने की बात कही गई है। साथ ही तीन दिन के अंदर नोटिस का जबाव भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और शहर की आतिशबाजी की दुकान, फैक्ट्री व गोदामों की जांच कराई गई। जांच में 26 पटाखा दुकानें व गोदाम सामने आए थे, जहां लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन निकला है। इसमें अधिकांश दुकान व गोदाम घनी आबादी के बीच में है। इसके अलावा कुछ दुकानों के पास रिकॉर्ड भी सही नहीं मिला है। इसलिए एडीएम ने सभी 26 पटाखा दुकानों व गोदामों के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस निरस्त करने की बात कही है। नोटिस में माध्यम से एडीएम ने तीन दिन में पूछा है कि क्यों न आतिशबाजी के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें 14 दुकानों गिरवाई क्षेत्र में, आठ गोदाम व दुकानें शंकरपुर क्षेत्र में एवं चार गोदाम लक्ष्मीगंज क्षेत्र में हैं।
जांच में यह आया था सामने
- आतिशबाजी कारोबारियों को अपनी स्टॉक पंजी संधारित करना थी, लेकिन दुकानदारों ने स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं रखा। कितना माल मंगाया और कितना बेच दिया है।
- दुकान का लेआउट जरूरी है। दुकान का लेआउट इनके पास नहीं था। इसके लिए समय भी दिया गया, लेकिन लेआउट पेश नहीं किया गया।
- गोदामों पर आतिशबाजी का उल्लेख नहीं किया गया है।
- आबादी के बीच दुकानें बनी हैं।