ग्रामीण क्षेत्र में 7 जून तक शस्त्र जमा न करने वालों के लायसेंस होंगे निरस्त

ग्रामीण क्षेत्र में 7 जून तक शस्त्र जमा न करने वालों के लायसेंस होंगे निरस्त
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ग्वालियर। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के जिन लायसेंसधारियों ने 7 जून 2022 तक पुलिस थानों में शस्त्र जमा नहीं कराए हैं, उनके शस्त्र लायसेंस निरस्त किए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बुधवार को थानों में शस्त्र जमा न करने वाले लोगों के लायसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक से मांगे हैं।

नगरीय क्षेत्र के लायसेंसधारी 10 जून तक पुलिस थानों में जमा कर सकेंगे शस्त्र

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में लायसेंसधारियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखकर शस्त्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। नगर निगम ग्वालियर सहित जिले के अन्य नगरीय निकायों में निवासरत लायसेंसधारी अब अपने शस्त्र 10 जून 2022 तक पुलिस थानों में जमा कर सकेंगे। पहले नगरीय निकाय क्षेत्रों के लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र 7 जून 2022 तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के लिए आदेश दिए गए थे।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी करने के बाद जिले के सभी नगरीय निकायों में भी आदर्श आचार संहिता लागू है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन के दौरान जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नगर पालिका निगम ग्वालियर सहित नगर पालिका परिषद डबरा, नगर परिषद आंतरी, भितरवार, बिलौआ, पिछोर व मोहना के सभी निवासियों के अस्त्र-शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है।

इन लोगों पर मान्य नहीं आदेश -

यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा।

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