मतदान दलों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण शुरू, अनुपस्थित 3 कर्मचारी निलंबित, 45 को नोटिस

मतदान दलों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण शुरू, अनुपस्थित 3 कर्मचारी निलंबित, 45 को नोटिस
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IITTM में दिया गया प्रशिक्षण, एक्सपर्ट ने ईवीएम से मतदान कराने की प्रक्रिया और अन्य बारीकियां समझाईं

ग्वालियर । चुनावों को लेकर ग्वालियर जिला निर्वाचन कार्यालय ने तेजी पकड़ ली है । जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को मतदान दलों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण शुरू हुआ। IITTM यानि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान गोविन्दपुरी में आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण के पहले दिन करीबन 1600 अधिकारियों व कर्मचारियों को 54 मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान संबंधी सम्पूर्ण बारीकियां विस्तारपूर्वक बताई गई । वहीँ लिखित सूचना के बावजूद प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और 45 को नोटिस जारी किये गए हैं ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने प्रशिक्षण ले रहे सभी अधिकारियों से कहा कि मतदान से संबंधित सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें, जिससे मतदान कराने में कोई दिक्कत न आए।

अपर कलेक्टर एवं मतदान दल गठन प्रभारी दिनेश श्रीवास्तव की मौजूदगी में प्रशिक्षण शुरू हुआ। उन्होंने प्रशिक्षण में गैर हाजिर रहे और समय पर उपस्थित न होने वाले शासकीय सेवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय में पदस्थ द्वितीय श्रेणी लिपिक सुशील शर्मा,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फोर्ट रोड में पदस्थ शिक्षक संतोष दीक्षित और शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक सत्य नारायण पारेवाल को निलंबित कर दिया और 45 अन्य शासकीय कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिए।

प्रथम चरण के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 व 2 को प्रशिक्षित किया गया है । इस प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को खास तौर पर ई.व्ही.एम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) अर्थात बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट के बारे में तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण विस्तार से दिया जा रहा है। साथ ही मध्यप्रदेश के विधानसभा आम निर्वाचन में पहली बार प्रयुक्त होने जा रहे वीवीपैट के काम करने की प्रक्रिया भी मतदान दलों को समझाई जा रही है।

पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र की स्थापना, मतदान शुरू होने से पूर्व की जाने वाली घोषणा, एजेन्टो की मौजूदगी में मोकपोल, ग्रीन पेपर सील लगाना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए रक्षोपाय, मतदान केन्द्र में और बाहरी 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया ।

पीठासीन अधिकारियों को समझाइश दी गई कि निर्वाचन सामग्री प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि सूची के अनुसार सभी सामग्री उन्हें मिल गई है। मुख्य रूप से मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट, वीवीपैट, निविदत्त मतपत्र, मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और नामावली की अतिरिक्त प्रतियाँ, ग्रीन पेपर सील, सीलिंग वैक्स एवं अमिट स्याही महत्वपूर्ण सामग्री में शामिल है।

डाक मत पत्र के लिये फॉर्म भी जमा किए

मतदान दलों में शामिल किए गए सभी अधिकारी व कर्मचारी भी मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिये प्रशिक्षण लेने आए शासकीय सेवकों से भरे हुए फॉर्म-12 प्राप्त किए गए।

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