9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत, आपसी समझौतों से सुलझेंगे वर्षों से उलझे मामले
ग्वालियर। तीसरी नेशनल लोक अदालत शनिवार (9 सितंबर) को जिला न्यायालय ग्वालियर, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम,श्रम न्यायालय, रेलवे कोर्ट ग्वालियर सहित सिविल न्यायालय डबरा और भितरवार में आयोजित की जाएंगी। इस नेशनल लोक अदालत में एक साथ 57 खण्डपीठें सुनवाई करेंगी।
ये मामले निपटेंगे-
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, बिजली और पानी का बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), उपभोक्ता मामले, दीवानी मामले और बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, और विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर करने के लिए 57 खंडपीठों के सामने मामले सुनवाई होगी ।
नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर पी सी गुप्ता करेंगे। जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों के प्रीलिटिगेशन बैंक की शाखाओं में और नगर निगम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण संबधित वार्डों में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।