बिजली बिल भुगतान हेतु चैक स्वीकार न करना बैंकिंग प्रणाली का अपमान
ग्वालियर/वेब डेस्क। बिजली बिल भुगतान हेतु चैक स्वीकार किए जाने के संबंध में म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एमपीसीसीआई) द्वारा मंगलवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पत्र प्रेषित किया गया है। चेम्बर पदाधिकारियों ने बताया कि म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 1 जून 2020 से उपभोक्ताओं के बिल के भुगतान में चैक स्वीकार नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। चैक स्वीकार न करने से वितरण कंपनी के बहुत सारे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई उपभोक्ता अब तक डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग नहीं कर पाते हैं अथवा उपयोग करने में सहज महसूस नहीं करते हैं। वहीं डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है।
चेम्बर ने कहा कि चैक रिजर्व बैंक द्वारा मान्य एवं प्रचलित दस्तावेज है, इसे स्वीकार न करना बैंकिंग प्रणाली का अपमान होगा। यदि चैक अनादृत होने की समस्या के चलते वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है तो स्थिति से निपटने के लिए जिन उपभोक्ताओं का चैक एक से अधिक बार अनादृत हो, उनके चैक स्वीकार न करने का आदेश बिल पर चेक दिनांक की जगह प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा पूर्व में वितरण कंपनी द्वारा किया जाता था। चेम्बर ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि उपभोक्ताओं को बिल भुगतान हेतु चेक की सुविधा जारी रखी जाए ताकि बिल भुगतान में होने वाली असुविधा एवं अतिरिक्त चार्ज की राशि से उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।