दामाद की शिकायत पर कोर्ट ने ससुर को सुनाई चार साल की सजा, लगाया एक करोड़ का जुर्माना

दामाद की शिकायत पर कोर्ट ने ससुर को सुनाई चार साल की सजा, लगाया एक करोड़ का जुर्माना
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रामकुमार शिवहरे के खिलाफ यह शिकायत उसके गुजरात में तैनात दामाद अमोल शिवहरे ने लोकायुक्त से की थी। जिसपर विशेष न्यायालय ने चार साल की सजा और 1 करोड़ का आर्थिक दंड से दंडित किया है।

ग्वालियर। ग्वालियर में अपने ही दामाद की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी ससुर को चार साल की सजा के साथ आर्थिक दंड एक करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है । भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन रामकुमार शिवहरे को अनुपातहीन संपत्ति रखने के मामले में दोषी माना है। विशेष न्यायालय ने रामकुमार शिवहरे को चार साल की सजा से दंडित किया है।

लोकायुक्त से दामाद ने की थी ससुर की शिकायत -

शासकीय अधिवक्ता,जिला न्यायालय,ग्वालियर धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि रामकुमार शिवहरे के खिलाफ यह शिकायत उसके गुजरात में तैनात दामाद अमोल शिवहरे ने की थी। दामाद अमोल और बेटी के बीच कई सालों से चल रहे पारिवारिक विवाद के बाद दामाद ने ससुर रामकुमार शिवहरे की शिकायत लोकायुक्त पुलिस में दस साल पहले की थी। बताया गया था कि ससुर का वेतन मात्र कुछ हजार है लेकिन उसने अपने एक बेटे को छत्तीसगढ़ के रायपुर से एमबीबीएस कराया और उसका छोटा बेटा भी एमबीबीएस कर रहा है । इसके अलावा उसपर जमीन, मकान और वाहन भी हैं। जिनकी कीमत लाखों में है जबकि घर में कमाने वाला अकेला रामकुमार शिवहरे है । 21 अक्टूबर 2013 को लोकायुक्त में लैब टेक्नीशियन के खिलाफ शिकायत की गई थी। 9 सितंबर 2016 को उसके खिलाफ चालान पेश किया गया। शिकायत में बताया गया कि आरोपी पर अपनी आय से 375 फीसदी ज्यादा अनुपात हीन संपत्ति है हालांकि कोर्ट ने दोषी लैब टेक्निशियन पर 283 फिसदी ही अनुपातहीन संपत्ति होना माना था। दोषी लैब टेक्नीशियन जून 1981 नौकरी में आया था। उसकी आय करीब चालीस लाख रुपए के आसपास थी। जबकि उसने खर्च एक करोड़ 82 लाख किया था।


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