ग्वालियर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति, उल्लंघन पर होगी 6 माह की जेल

ग्वालियर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति, उल्लंघन पर होगी 6 माह की जेल
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जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश जारी

ग्वालियर। जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने मंगलवार को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत आदेश जारी कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए शर्तें निर्धारित कर दी हैं। विहित प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। आदेश के उल्लघंन पर 6 माह तक का कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जाने का प्रावधान है।

जारी आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति, उम्मीदवार व उसके इलेक्शन एजेण्ट या राजनैतिक दलों के सदस्यगण और समर्थकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए संबधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना होगी। अनुमति लेकर ही प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित ध्वनि मानक 10 डीबीए तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा। एक अनुविभाग से अधिक क्षेत्र में रैली आदि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट से लेना होगी। अनुमति के लिए कम से कम एक दिन पहले आवेदन करना होगा।

यहां टैप रिकॉर्डर बजाने पर प्रतिबंध

जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्चेंज, न्यायालयीन क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थाएं, छात्रावास, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालयों, बैंकों तथा अन्य ऐसे क्षेत्र जो शांत क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, उन स्थानों से 200 मीटर की परिधि के अंदर ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी लोक स्थल में टेप या अन्य प्रकार से पूर्व से रिकार्ड किए हुए संगीत या आवाज को बजाने की अनुमति नहीं होगी।


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