ग्वालियर: निजी विद्यालय नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल फीस न काटेंगे विद्यार्थी का नाम
ग्वालियर। विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि निजी विद्यालय बच्चों की फीस को बढ़ा नहीं सकेंगे। जिन अभिभावकों को अभी भी पिछले वर्ष का कोई शुल्क देना है वो 30जून तक बिना जुर्माने के दे सकते हैं। फीस अदा न होने का आधार बनाकर किसी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जा सकेगा।
राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अन्य समस्त बोर्ड से सम्बद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिए हैं। इन विद्यालयों से कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 की 30 जून तक जमा कर सकने वाले बकाया शुल्क के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं लें। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक कोई शुल्क वृद्धि नहीं करें। पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिए बाध्य नहीं करें। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा पालकों की सुविधानुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम 4 किश्तों में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा न किए जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा।
आर्थिक कठिनाइयों के कारण पालकों द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किए जाने का अनुरोध किए जाने पर विद्यालय फीस स्थगित कर शुल्क को आगामी महीनों में किश्तों के आधार पर समायोजित करेंगे। निजी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ऑनलाइन अध्यापन गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विद्यालय ऐसी गतिविधियां जारी रख सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। सभी निजी विद्यालय अपने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करेंगे। निजी विद्यालय किसी भी स्थिति में संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को खरीदने के लिए पालकों को बाध्य नहीं करेंगे।