चुनाव के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री के दर हुए निर्धारित
ग्वालियर,। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी हो सकता है। इसी के चलते निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार में खर्च होने वाली सामग्री की दरें संबंधित सूची तैयार कर ली है। सूची में कागज, पोस्टर बैनर से लेकर, झंडे, फूल माला, टोपी आदि से लेकर नाश्ता, दिन व रात का भोजन सहित कुल 145 प्रकार के आइटम को शामिल किया गया है। वहीं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की आपत्ति के बाद 145 प्रकार की वस्तुओं में से 18 वस्तुओं के दामों में 50 प्रतिशत काटौती भी की गई है। जबकि 127 सामग्री के दाम विधानसभा चुनाव के स्वीकार किए गए हैं। मैरिज गार्डन में चुनाव कार्यक्रम करने पर 35 हजार रुपए की जगह 10 हजार रुपए किराया जुड़ेगा। शहरी क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का किराया 300 रुपए (150 वर्गफुट का कार्यालय) जुड़ेगा। चुनाव सामग्री के रेट को लागू कर दिया है।
दरअसल उप जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में चुनाव सामग्री की दरों को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में 145 सामग्री के दर बताए गए थे। जिस पर 145 में से 67 सामग्री के रेट को कम करने की मांग की। लेकिन जिन 67 सामग्री पर आपत्ति थी, उसमें 18 के रेट कम हुए हैं।
इन प्रमुख वस्तुओं के दरों में की कमी
वस्तुु दरें
नोट पैड़ 40
अगरबत्ती 10
पैन 05
झाडू फूल 40
झाडू सींक वाली 20
होटल रुप प्रतिदिन 1200
स्टीकर 150
रिबिन 10
आवाज बम्ब 200
डीजे 1500
अधिकारी व कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित, नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय
जिलाधीश श्रीमती चौहान ने निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोडऩे की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व से स्वीकृति अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि अवकाश पर प्रस्थान कर गए हैं तो ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी पर वापस बुलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
आदेश में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का लोकसभा आम निर्वाचन के लिए जिले के विधानसभा क्षेत्र क्र.-14 ग्वालियर ग्रामीण, 15 ग्वालियर, 16 ग्वालियर पूर्व, 17 ग्वालियर दक्षिण, 18 भितरवार एवं 19 डबरा की निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत विभिन्न कार्य यथा मतदान दलों का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रोऑब्जर्वर, लायजनिंग ऑफीसर एवं अन्य दलों के गठन में केन्द्रीय/राज्य शासन के शासकीय, अद्र्धशासकीय कार्यालयों व संस्थाओं में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही मतदान संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है। जिलाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अपरिहार्य कारणों से यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी-कर्मचारी अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सह नोडल अधिकारी मतदान दल गठन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकेंगे।
जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक पहुंचे एमएलबी महाविद्यालय किया निरीक्षण
जिलाधीश रुचिका चौहान व पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह शुक्रवार को एमएलबी महाविद्यालय पहुंचे और निरीक्षण किया। एमएलबी महाविद्यालय से ही मतदान सामग्री का वितरण होगा। साथ ही यहीं पर ईवीएम के स्ट्रांग रूम बनाए जायेंगे और मतगणना भी होगी। जिलाधीश रुचिका चौहान ने निरीक्षण के दौरान कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान दलों को मेडीकल किट एवं ओआरएस के पैकेट भी अनिवार्यत: उपलब्ध कराए जाएं। मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधीश ने यह भी कहा कि ईवीएम के मतगणना कक्ष एवं डाक मत पत्रों की गणना कक्ष नजदीक होना चाहिए, जिससे रिटर्निंग अधिकारी, प्रेक्षकगण तथा प्रत्याशी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता सम्पूर्ण मतगणना पर नजर रख सकें।
जिलाधीश श्रीमती चौहान ने यह भी कहा कि स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम ले जाने के लिए विधानसभा क्षेत्रवार सुरक्षित कोरीडोर तैयार किए जाएं और इस काम के लिये तैनात किए जा रहे अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाए। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार, एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारीएल के पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।