चैनपुलिंग करने पर सख्ती से निपटेगी आरपीएफ

चैनपुलिंग करने पर सख्ती से निपटेगी आरपीएफ
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हर मिनट के लिए देना होगा दो हजार रुपए का जुर्माना

ग्वालियर,न.सं.। रेलवे स्टेशन पर बिना स्टापेज ट्रेनों की चैनपुलिंग करने वालों के खिलाफ आरपीएफ अब सख्ती से कार्रवाई करेगी। ऐसे में अगर आप ग्वालियर स्टेशन पर बिना स्टापेज की ट्रेन पर गलती से भी बैठ जाए तो चैनपुलिंग मत करें और आगे वाले स्टेशन पर ही उतरे। क्योंकि चैनपुलिंग के बाद पकड़े गए आरोपी से 2 हजार रुपए प्रति मिनट के हिसाब से ट्रेन के रुकने के समय तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। आरपीएफ ने बताया कि बिजली व डीजल पर चलने वाली ट्रेनों के लिए विलंवन दर सूची के आधार पर पंचुअलिटी लॉस की गणना की जाती है। जिसके तहत चैनपुलिंग के बाद जितने समय तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है, उसी आधार पर पकड़े गए आरोपी के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार चैनपुलिंग होने से पीछे चलने वाली ट्रेनें भी लेट हो जाती है, जिससे ट्रेनों का रुटीन का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। चैनपुलिंग से ट्रेनों की लेट-लतीफी पर रेलवे ने अलग-अलग जुर्माना राशि तय कर रखी है। आरपीएफ निरीक्षक आनंद स्वरूप पांडे ने बताया कि बिजली इंजन से चलने वाली मालगाड़ी का सबसे अधिक जुर्माना है। एक घंटे मालगाड़ी रुकने पर 1 लाख 45 हजार 454 व एक मिनट के हिसाब से दो हजार 424 रुपए का जुर्माना लगता है। डीजल इंजन से मालगाड़ी का एक घंटे पर 72 हजार रुपए और एक मिनट के हिसाब से एक हजार 201 रुपए लिए जाते हैं। वहीं बिजली इंजन की यात्री ट्रेन एक घंटे रुकने पर एक लाख 21 हजार 497 व एक मिनट के हिसाब से 2 हजार रुपए व डीजल इंजन की यात्री ट्रेन पर एक घंटे पर 48 हजार और एक मिनट के हिसाब से 802 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन यह जुर्माना रेलवे न्यायालय तय करता है। श्री पांडे ने कहा कि बिना किसी वजह के अगर ट्रेनों की चैनपुलिंग होती है, तो आरपीएफ सख्ती से निपटेगी।

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