ग्वालियर मेले में बढ़ी हुई अवधि का दुकानदारों को देना होगा किराया

ग्वालियर मेले में बढ़ी हुई अवधि का दुकानदारों को देना होगा किराया
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ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेला की अवधि चार दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई इस अवधि का मेला व्यापारियों को दुकानों का किराया और बिजली का बिल अलग से अदा करना होगा। वहीं मेला व्यापारियों का कहना है कि मेला अवधि बढ़ाने की मांग ऑटोमोबाइल सेक्टर व्यापारियों ने की थी न कि हमने। अत: हम इस बढ़ी हुई अवधि का किराया क्यों दे।

उल्लेखनीय है कि ग्वालियर व्यापार मेला संचालन की समय अवधि 25 दिसबंर से 25 फरवरी (62 दिन) तक की थी। इस दौरान वाहन रोड़ टैक्स छूट में अधिसूचना 12 जनवरी को जारी हुई। इसके बाद ऑटोमोबाइल कारोबारियों के स्टॉल भी देर से लगे और उन्हें व्यापार करने का पूरा समय नहीं मिला। ऑटोमोबाइल कारोबारियों ने मेला अवधि बढ़ाए जाने की मांग की थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने इस अवधि को चार दिन और बढ़ा दिया। अब अवधि बढऩे के बाद मेला प्राधिकरण मेला दुकानदारों से चार दिन किराए की मांग कर रहा है। मेला व्यापारी संघ के व्यापारियों का कहना है कि 62 दिन का मेला काफी होता है। हमने मेला अवधि बढ़ाने के लिए नहीं कहा तो हम बढ़ा हुआ किराया क्यूं दें। अवधि जिसने बढ़वाई है वहीं इसका किराया दें।

21811 वाहनों की हुई बिक्री:-

ग्वालियर व्यापार मेला के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब तक 21811 वाहनों की बिक्री हो चुकी है जिसमें 10542 मोटर साइकिल और 11269 कारें हैं। वाहनों पर रोड़ टैक्स में छूट 29 फरवरी तक मिलती रहेगी। इसके बाद उज्जैन में लगने वाले मेले में वाहनों पर रोड़ टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उज्जैन में छूट मिलने के कारण ग्वालियर मेले में वाहनों की बिक्री में कमी आ गई है।

इनका कहना है:-

‘मेला प्राधिकरण नियम के अनुसार मेला की जो अवधि बढ़ाई गई है उस अवधि का किराया सभी दुकानदारों को देना होगा।’

निरंजन श्रीवास्तव

सचिव, ग्वालियर, व्यापार मेला

‘इस बार के मेेले में हम व्यापारियों की बहुत ज्यादा कमाई नहीं हुई है। बढ़ी हुई अवधि का दुकानदारों से किसी तरह का अतिरिक्त किराया और बिजली शुल्क वसूल नहीं किया जाए। ’

महेन्द्र भदकारिया

अध्यक्ष मेला व्यापारी संघ

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