साहब हम अपराध से रहेंगे दूर...जिला दण्डाधिकारी ने दो आरोपियों को सिरोल पहाड़ी पर पौधारोपण करने की दी सजा
ग्वालियर। आदतन अपराधी राकेश व मान सिंह को सिरोल पहाड़ी पर 20-20 फलदार व छायादार पौधे रोपने होंगे। साथ ही पौधों का रख-रखाव और रखवाली भी करनी होगी, जिससे लगाए गए पौधे पेड़ बन सकें। पौधे रोपने से लेकर उनके रख-रखाव के फोटोग्राफ हर तीन माह के भीतर संबंधित पुलिस थानों और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करने होंगे। आपराधिक प्रकृति के इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ चल रहे जिला बदर के प्रकरणों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए अलग-अलग आदेश में इस आशय के निर्देश दिए गए है ।
जिला बदर के प्रकरणों के सुनवाई के दौरान राकेश शिवहरे व मानसिंह कुशवाह ने गुहार लगाई कि साहब हम अब अपराध व अन्याय से दूर रहेंगे। हम अच्छे नागरिक बनकर शांति पूर्ण जीवन जीने का वचन देते हैं। हमें जिला बदर की सजा न दी जाए। हम स्वेच्छा से पर्यावरण संरक्षण व सामुदायिक सेवा जैसे कार्य करने को तत्पर हैं। यदि जिला बदर की सजा दी गई तो हमारी बड़ी बदनामी होंगी और हमें सामजिक जीवन में बड़ी असुविधा होगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने इन दोनों आदतन आरोपियों को जिला बदर न कर सुधरने और प्रायश्चित करने का मौका दिया हैं। उन्होंने आदेशों में जिक्र किया है यह निर्देश परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए है ताकि “हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामांजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूणा की प्रवृति को विकसित करने की आवश्यकता हैं, क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियाँ है और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।“ उन्होंने आदेशों में यह भी उल्लेख किया है “यह प्रयास केवल एक पौधे के रोपण का प्रश्न न होकर एक विचार के अंकुरण का है।“ आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों व्यक्ति सिरोल पहाड़ी पर न केवल पौधारोपण करें बल्कि पौधों का पोषण भी करें। लगाए गए पौधे 6 से 8 फीट ऊँचाई के हों और 3 से 4 फीट गहरे गड्ढों में लगाए जाएँ, जिससे वे शीघ्रता से पेड़ बन सकें। साथ ही संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश की उल्लंघन दशा में विधिवत कार्रवाही करना सुनिश्चित करें। इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना जनक गंज में आपराधिक मामले दर्ज हैं।
दो अपराधियों को बंध पत्र भरने और हर माह थाने में हाजिरी देने के आदेश-
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दो आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत संबंधित थाने में 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं। सदाचार बरतने के लिए बंध पत्र भरने वाले इन दोनों अपराधियों को 6 महीने तक हर माह की पहली तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी देनी होगी।
जिला दण्डाधिकारी सिंह ने आदतन अपराधी राकेश पारदी पुत्र करन सिंह पारदी निवासी पारदी मोहल्ला गली नं. 5 नाका चांद बदनी को पुलिस थाना झाँसी रोड़ में उपस्थित होकर सदाचार पूर्ण व्यवहार करने के लिए 50 हजार रूपए का बंद पत्र भरने आदेश दिए हैं। इसी तरह इमरान उर्फ राजू खान निवासी मदरसे के पास जंगी पुरा डबरा को भी पुलिस थाना डबरा में 50 हजार रूपये का बंध पत्र भरने का आदेश दिया है। इन दोनों आदतन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन अपराधिक मामले दर्ज हैं।