वाहनों पर हाई सिक्युरिटी प्लेट नहीं लगवाने पर परिवहन विभाग 15 से करेगा चालानी कार्रवाई
ग्वालियर, न.सं.। देश, प्रदेश और राज्य में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2019 से पहले के वाहन चालकों को अब अपने वाहनों पर हाई सिक्युरिटी प्लेट लगवाना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने से परिवहन और यातायात विभाग 15 दिसंबर से सडक़ों पर चालानी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इस प्लेट को लगवाने के लिए बुक मॉय एचएसआरपी डॉट कॉम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 से जो वाहन बाजार में आ रहे हैं उन पर हाई सिक्युरिटी प्लेट लगाकर बेचा जा रहा है। इसके पहले के वाहनों पर इस प्रकार की प्लेट नहीं लगी हुई है। इन वाहन चालकों को न्यायालय के आदेशानुसार इस हाई सिक्युरिटी प्लेट को लगवाना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्युरिटी प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित प्लेट होती है जो वाहन के फ्रंट और पीछे लगाई जाती है। इस प्लेट को लगाने से वाहन नंबरों से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकेगी। हाई सिक्युरिटी प्लेट के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है। इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर-ब्रांडेड 10-अंकीय स्थायी पहचान संख्या (पिन) दिया जाता है। इसके अलावा, पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप फिल्म लगाई जाती है और उसके साथ नीले रंग में ‘आईएनडी’ लिखा होता है। खास बात ये है कि एचएसआरपी वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है और ये वाहन से जुड़ा होता है।
क्यों जरूरी है प्लेट:-
अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था और उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते वाहन चोरी की घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई। अक्सर देखने को मिलता था कि चोरी करने के बाद चोर लगाए गए पंजीकरण नंबरों को बदल देते थे, जिससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। हाई सिक्युरिटी प्लेटआने के बाद कार की चोरी के मामले कम हुए हैं क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती हैं और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं हैं, बल्कि इनके पेचों को काटना पड़ता है। वहीं, दूसरी ओर यातायात पुलिस का भी काम काफी आसान हो गया है। इस नंबर प्लेट के आने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकडऩा और उनका चालान करना काफी आसान हो गया है।
कैसे बनवाएं प्लेट:-
मौजूदा समय में अगर आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो डीलरशिप आपको इसके साथ यह प्लेट प्रदान करता है। दो पहिया और चार पहिया वाहनों के अनुसार इस प्लेट की कीमत भी तय की गई है। इसी क्रम में प्लेट बनवाने के लिए बुक मॉय एचएसआरपी डॉट कॉम पर जाएं। इसमें सभी आवश्यक विवरण जैसे वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, संपर्क सूत्र,फ्यूल ऑप्शन आदि भरें। इसी के साथ वाहन केटेगरी भी लिखे है कि वह निजी उपयोग के लिए है या कमर्शियल। इस फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। भुगतान करने के लिए दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। इसके साथ ही आपको एक रसीद भी मिल जाएगी। जैसे ही आपके वाहन का प्लेट नंबर तैयार हो जाएगा, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया के कुछ समय बाद ही अधिकृत डीलरशिप पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ जाएगा और आप इसे अपने वाहन में लगवा सकेंगे।
इनका कहना है:-
‘वर्ष एक अप्रैल 2019 के पहले के सभी वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगना अनिवार्य है। विभाग द्वारा 15 दिसंबर से ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो नए वाहन आ रहे हैं उन पर यह प्लेट लगकर आ रही है।’
एचके सिंह
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी