व्यापमं कांड के आरोपी की सजा बरकरार
ग्वालियर।पटवारी भर्ती परीक्षा में एनआरआई कॉलेज में अरविंद सिंह के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए विपिन कुमार यादव को विशेष सीबीआई न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ की गई अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी को सजा सुनाने में सीबीआई न्यायालय ने कोई कानूनी और तथ्यात्मक भूल नहीं की है। लिहाजा आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उसे सजा भुगताए जाने के आदेश दिए हैं। सीबीआई न्यायालय ने आरोपी विपिन कुमार यादव को अलग-अलग धाराओं में तीन साल और एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
आरोपी पर कुल चार हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया थ। सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई इस सजा के खिलाफ आरोपी विपिन कुमार ने अपील की थी जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। फरियादी तत्कालीन अधीक्षक लेण्ड रिकॉर्ड कलेक्ट्रेट अनिल बनवारिया ने झांसी रोड थाने में 26 मार्च 2012 को लिखित आवेदन दिया कि 26 मार्च 2012 को परीक्षा केन्द्र एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग झांसी रोड पर चल रही परीक्षा के दौरान जब परीक्षार्थियों के आईडी प्रूफ से मिलन किया जा रहा था तब परीक्षार्थी विपिन कुमार को परीक्षार्थी अरविंद सिंह राजपूत के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकडा गया। इस पर आरोपी के खिलाफ भादसं की धारा 419 एवं परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
दोस्त को गोली मारने वाले को चार साल की सजा
ग्वालियर। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने को लेकर दोस्तों के बीच हुए विवाद में अमन प्रजापति को कट्टे से गोली मारकर घायल करने के मामले में आरोपी कुलदीप गुर्जर को न्यायालय ने भादसं की धारा 307 सहपठित 34 के अपराध में दोषी पाते हुए चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। आरोपी को सजा भुगताए जाने के लिए जेल भेज दिया गया है। इस मामले में नाबालिग बालक के खिलाफ किशोर न्यायालय के समक्ष कारवाई की गई है। फरियादी अमन प्रजापति ने 25 मई 2022 को दिन के 12 बजे माधव डिस्पेंसरी के ट्रॉमा सेंटर में नाबालिग लडक़े एवं कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मित्र आकाश से नाबालिग बालक एवं कुलदीप की लड़ाई चल रही थी।