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जमानत के बाद कम्प्यूटर बाबा दोबारा गिरफ्तार
इंदौर। जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार किये गये नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा को एक दिन पहले ही पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिली थी, लेकिन इसी मामले में उन्हें पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है।
इंदौर के पुलिस उपमहानिरीक्षक हरिनारायणचारि मिश्र ने बताया कि ग्राम पंचायत बरौली हप्सी के सचिव श्रीराम बरोलिया ने गुरुवार को गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कम्प्यूटर बाबा ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का विरोध कर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया था। इस मामले में गांधी नगर थाना पुलिस ने कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और दुर्व्यवहार करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर अपमानित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)5 तथा 3 (1)ए के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में पुलिस ने कम्प्यूटर बाबा को एसडीएम की सहमति लेकर गिरफ्तार किया है और फिलहाल उन्हें जेल में रखा गया है।
गौरतलब है कि गांधी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम जम्बूड़ी हप्सी में गोम्मटगिरी पहाड़ी पर कम्प्यूटर बाबा ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर भव्य आश्रम बना लिया था। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर जिला प्रशासन ने गत आठ नवम्बर को कम्प्टूयर बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चला दिया था। प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए बाबा ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इसी दौरान कम्प्यूटर बाबा समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने अगले दिन 09 नवम्बर को बाबा और उनके समर्थकों के सुपर कॉरिडोर और अंबिकापूरी स्थित मंदिर पर प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाए और कब्जा छुड़ाया। बाबा और उनके समर्थकों के विरोध के चलते प्रशासन ने बाबा सहित उनके समर्थकों को जेल भेज दिया था। इसके बाद कल उन्हें एसडीएम कोर्ट से जमानत मिली थी।