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न्यायलय ने निजी स्कूलों के फीस लेने के मामले में दिया यह फैसला...
इंदौर। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश भर में स्कूल,कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। इसके बाद भी कई शैक्षणिक संस्थान अभिभावकों से स्कूल फीस मांग रहे है। इसके संबंध में प्रदेश सरकार ने ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार निजी स्कूल छात्रों से सरकार के आदेशानुसार सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते है। न्यायलय ने स्पष्ट किया की स्कूल अन्य मद में अपने मनमानी ढंग से फीस नहीं वसूल सकते।
दरअसल, गुरूवार को न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की एकलपीठ के समक्ष इस मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई हुई।इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई निजी स्कूल विद्यार्थियों-अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। जिसके दौरान न्यायलय ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है।बता दें की प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले तीन महीने से सभी स्कूल बंद है। इसके बाद भी कई स्कूल छात्रों और अभिभावकों से कई मदों के तहत फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे है। है।जबकि शिवराज सरकार ने साफ़ कहा है कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं।