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MP News: पार्षद कालरा मामले में PS अल्पसंख्यक विभाग, आयुक्त पिछड़ा समेत SDM घनश्याम धनगर को HC का अवमानना नोटिस
इंदौर(अरविन्द मिश्रा ):- पिछले दिनों पार्षद जीतू यादव के साथ फोन पर हुए विवाद के मामले मे चर्चा मे आये वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही है | ताज़ा मामले मे पार्षद कालरा, प्रमुख सचिव पिछड़ा और अल्पसंख्यक विभाग अजीत केसरी, आयुक्त पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग सौरभ कुमार सुमन, एस डी एम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर समेत एक अन्य के विरुद्ध हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में पांच हजार का जमानती वारंट जारी करने के आदेश हुए है ।
दरअसल वार्ड 65 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुनील यादव की याचिका पर उक्त जमानती वारंट हाईकोर्ट ने जारी करने के आदेश दिए | याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता मनीष यादव ने हाईकोर्ट मे तर्क रखे कि कोर्ट के 6 माह में पार्षद कमलेश कालरा के जाती प्रमाण पत्र की जांच के आदेश होने के बाद भी जानबूझकर विलंब किया जा रहा है, पार्षद पर फर्जी जाती प्रमाण पत्र से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 65 से चुनाव लड़के जितने कि शिकायत की गई थी, जिस पर छानबीन समिति लंबे समय से जांच कर रही है,सारे तथ्य आ जाने के बाद भी समिति निर्णय नहीं कर पा रही है ।
हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में समिति को आवश्यक रूप से 6 माह में जांच पूर्ण करने हेतु आदेशित किया था, किन्तू इसके बावजूद कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए समिति द्वारा निर्णय नहीं किया गया । याचिकाकर्ता की और कहा गया कि मामले को जानबूझ कर सत्ता पक्ष के दबाव में आकर समिति द्वारा निर्णय नहीं किया जा रहा, जो हाईकोर्ट के आदेश की सीधी अवमानना है, पिछली सुनवाई में नोटिस जारी हुए थे नोटिस प्राप्त होने के बावजूद समिति की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ था अधिवक्ता यादव ने इसे सीधे न्यायालय की अवमानना बताया जिस पर कोर्ट ने उनके तर्को से सहमत होकर न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की बेंच ने प्रमुख सचिव अजित केसरी, कमिश्नर पिछड़ा वर्ग आयोग सौरभ कुमार,सचिव डॉ निलेश देसाई छानबीन समिति के घनश्याम धनगर,सफलता दुबे समेत भाजपा पार्षद कमलेश कालरा को हाईकोर्ट की अवमानना करने पर पांच हजार के जमानती वारंट से तलब किया हे और अगली सुनवाई 3 मार्च 2025 के लिए नियत की है |