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बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे में हाईकोर्ट ने दिये जल्द कार्रवाई के निर्देश, जांच में देरी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
इंदौर। शहर में 30 मार्च 2023 को रामनवमी पर हुए बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे में 36 मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है। शुक्रवार दोपहर इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट देरी से पेश करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं, नगर निगम और पुलिस को जल्द कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच ने शुक्रवार को दिये फैसले में कहा कि मजिस्ट्रियल जांच 11 जुलाई 2023 को पूरी हो जाने के बावजूद कहीं पर भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। न ही जनता में इसे सार्वजनिक किया गया। इतना ही नहीं अभी तक किसी पर कोई विभागीय कार्यवाही भी नहीं हुई। ना कोई ट्रायल शुरू हुआ। हाईकोर्ट का यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया है। इस मामले में जिला कोर्ट में क्रिमिनल केस अलग चलता रहेगा। चूंकि पुलिस ने क्रिमिनल मामले में अभी चालान पेश नहीं किया है, ना ही अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है। धारा-41 का नोटिस तक नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसी को देखते हुए पुलिस को शेष कार्यवाही जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम और पुलिस थाना जूनी इंदौर को डिप्टी पुलिस कमिश्नर जूनी इंदौर जोन की मॉनिटरिंग में 30 मार्च 2024 को घटना का एक साल पूरा होने से पहले सभी आगामी कार्यवाही पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक मुआवजे का सवाल है, उसके लिए पीड़ित पक्ष खुद उचित फोरम में मांग कर सकते हैं।