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शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह को राहत, जमानती वारंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जबलपुर। मानहानि केस में मप्र के पूर्व सीएम शिवराज सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।
जस्टिस संजय द्विवेदी की बैंच ने भाजपा के तीनों वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। दरअसल, राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने दस करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश का पालन न करने पर तीनों नेताओं के खिलाफ 500 रूपए का गैर जमानती वारंट जारी किया था।
इस मामले में आज हाईकोर्ट में वारंट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान तीनों नेताओं की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस लिहाज से दोनों का व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर अंडरटेकिंग देना थोड़ा मुश्किल है। इस आधार पर उनके खिलाफ जमानती वारंट पर रोक लगाई जाती है।