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नीट पीजी 2024: हाई कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया की रद्द, नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश…
जबलपुर (नव स्वदेश)। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने सोमवा को नेशनल बोर्ड का एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा आयोजित नीट पीजी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया हो निरस्त करते हुए आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश स्टेट की मेरिट लिस्ट फिर से तैयार करें। इससे पहले हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी।
नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गड़बड़ झाला
उल्लेखनीय है कि स्टेट मेरीट लिस्ट तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया गया था। इसके कारण कई इन सर्विस कैंडीडेट्स की रैंकिंग काम हो गई थी। रीवा के रहने वाले डॉक्टर अभिषेक शुक्ला एवं अन्य हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की एवं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को चुनौती दी।
उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया की 3 साल की सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक का लाभ दिए जाने का प्रावधान है परंतु नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कोई ऐसी फार्मले का उपयोग किया गया जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला और उनकी रैंकिंग डाउन हो गई।
उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश, जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा आयोजित नीजी पीजी की मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए, उसके बाद होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया एवं आदेश दिया है कि, विधि मान्य फार्मूले का उपयोग करते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार करें।