हाईकोर्ट एवं जिला अदालतों में इस बार नहीं होगा समर वेकेशन

हाईकोर्ट एवं जिला अदालतों में इस बार नहीं होगा समर वेकेशन
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जबलपुर। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण देश में लागू हुए लॉकडाउन का असर न्यायपालिका पर भी देखने को मिल रहा है। देश में जारी लॉकडाउन में मिली ढील के बाद खुले न्यायलयों में इस बार समर वेकेशन निरस्त हो गया है। चीफ जस्टिस एके मित्तल के आदेश के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वानी ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ निचली अदालतों में 18 मई से 12 जून 2020 तक समर वेकेशन निर्धारित था। जिसे कल जारी हुई अधिसूचना में वर्किंग डेज घोषित किया गया है। प्रदेश में है कोर्ट की स्थापना के बाद संभवतः ये पहला अवसर है, जब अदालतों में समर वेकेशन नहीं होगा।


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