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मंदिर के पुजारी की हत्या करने वाले छह आरोपियों को आजीवन कारावास
मुरैना । देहात थाना क्षेत्र के ग्राम रामगांवडी स्थित रघुनाथ जी महाराज के मंदिर की पूजा करने की बात को लेकर चार साल पहले हुई शंभूदयाल बैरागी की हत्या के मामले में श्योपुर के अपर सत्र न्यायालय ने एक ही परिवार के छह लोगों को आजीवन कारावास और 54 हजार के जुर्माने की सजा सुना दी है। इनमें चार भाई, एक बहन और दामाद शामिल है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव एडवोकेट ने की है। मामले के मुताबिक ग्राम रामगांवडी स्थित श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर की पूजा करने को लेकर 24 दिसंबर 2019 को एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान अनिल, महावीर, आनंद, दिनेश पुत्र सुरेशचंद्र शर्मा निवासी रामगांवडी हाल श्योपुर, अमित पुत्र रमेशचंद दीक्षित, किरन उर्फ माया पुत्री सुरेशचंद्र शर्मा एक राय होकर लाठी-कुल्हाडी, हसिया और चाकू लेकर मंदिर पर पहुंचे और वहा पूजा करने वाले शंभूदयाल से बोले कि हम मंदिर का केस जीत गए है, मंदिर को तत्काल खाली करो और फिर राय होकर शंभूदयाल पर लाठी कुल्हाडी से हमला कर दिया। बीच बचाव करने के लिए शंभूदयाल की पत्नी और बच्चे आए तो आरोपियों ने उनकी भी मारपीट कर दी। इस हमले में शंभूदयाल की मौत हो गई तथा परिवार के अन्य लोग घायल हो गए।
इस मामले में देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट का मामला दर्ज करते हुए चालान श्योपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के बाद न्यायालय ने अनिल, महावीर, आनंद, दिनेश तथा उनकी बहन किरन उर्फ माया तथा दामाद अमित दीक्षित निवासी कनेटपुर जिला अलीगढ हाल श्योपुर को हत्या, मारपीट और बलवा की धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 9-9 हजार के अर्थदंड की सजा सुना दी है।
मारपीट के मामले में पिता पुत्र समेत तीन को 2-2 साल का कारावास
मारपीट के पांच साल पुराने एक मामले में श्योपुर न्यायालय ने पिता पुत्र समेत तीन आरोपियों को 2-2 साल के सश्रम कारावास और ढाई-ढाई हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह मामला देहात थाना क्षेत्र के ग्राम गोहेडा का है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओ रिचा शर्मा ने बताया कि 31 अगस्त 2018 को ग्राम गोहेडा में बरसात का पानी खेत में जाने की बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में हरिओम मीणा और उसके पिता रामगोपाल भाई मुकेश की उसके ताउ नानजीराम तथा उनके दो लडकों ऋषिकेश मीणा और विष्णु मीणा ने लाठी और कुल्हाडी से मारपीट कर दी। जिससे ये तीनों जख्मी हो गए। देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर चालान श्योपुर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने नानजीराम, ऋषिकेश, विष्णु मीणा को मारपीट की धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुना दी।