मुरैना: बतोखर सरपंच को दुष्कर्म केस में 20 साल की सजा, 10 हजार रुपए का जुर्माना

मुरैना: बतोखर सरपंच को दुष्कर्म केस में 20 साल की सजा, 10 हजार रुपए का जुर्माना
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मुरैना। सबलगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बतोखर के सरपंच अनिल रावत को दुष्कृत्य के एक मामले में 20 साल की सजा से दण्डित किया गया है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। यह आदेश बीते दिवस विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती शिप्रा पटेल ने दिए।

घटना 12 जून 2021 की है। बताया जाता है कि सबलगढ़ कस्बा स्थित कृषि उपज मंडी के पास नौ वर्षीय एक बालक खेल रहा था। उसी समय वहां मोटर साइकिल से ग्राम बतोखर निवासी अनिल रावत पुत्र रामौतार रावत मोटर साइकिल से आया और बालक को अपने साथ घर ले गया। वहां पर अनिल ने बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य किया। इसके बाद बच्चे ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। तत्पश्चात सबलगढ़ थाने में भादवि की धारा 363, 366, 377 एवं 5 (एम)/6 के तहत मामला कायम किया गया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती शिप्रा पटेल के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अनिल रावत को भादवि की धारा 377 एवं 5 (एम)/6 में दोष सिद्ध मानते हुए उसे बीस साल की सजा एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

उधर बताया जाता है कि अनिल रावत ने ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में उपरोक्त चल रहे आपराधिक प्रकरण को अनदेखा करते हुए वास्तविक तथ्यों को छुपाया था। इस संबंध में भी जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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