Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, दिए 113 चेकपॉइंट बनाने के आदेश
Supreme Court
Delhi Air Pollution : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेकपॉइंट स्थापित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर तैनात कर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के तहत स्वीकृत वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 प्रवेश बिंदुओं में से, 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर मुख्य रूप से निगरानी रखी जाती है ताकि GRAP चरण IV के खंड ए और बी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह कहा कि लगभग 100 प्रवेश बिंदु मानव रहित हैं और ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, शीर्ष अदालत और CAQM द्वारा पारित आदेशों के बावजूद, दिल्ली सरकार और पुलिस GRAP चरण IV के तहत खंडों का अनुपालन करने में विफल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि, 13 प्रवेश बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे हैं और मामले में एमिकस क्यूरी को जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज देने का निर्देश दिया। इसने कहा कि बार के 13 वकील यह पता लगाने के लिए विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर जाएंगे कि उन प्रवेश बिंदुओं पर GRAP चरण IV के खंडों का कार्यान्वयन किया जा रहा है या नहीं।
सुनवाई के दौरान ट्रकों के प्रवेश पर भी अदालत ने टिप्पणी की। अदालत ने पूछा कि, आखिर ट्रकों को क्यों रोका जा रहा है। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि, मालवाहक ट्रक को रोका जा रहा है। अदालत में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि, 200 रुपए लेकर ट्रक को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। अदालत ने कहा कि, ग्रेप - 4 को हटाए जाने को लेकर सोमवार को सुनवाई की जाएगी।