सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले में जल्द सुनवाई की मांग, तीन जजों की बेंच होगी गठित

सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले में जल्द सुनवाई की मांग, तीन जजों की बेंच होगी गठित
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चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही नई बेंच के गठन का भरोसा दिया।

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच का गठन करेगा। आज वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि एक साल हो चुके हैं। हिजाब की वजह से लड़कियां कक्षाएं नहीं जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि इस मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही नई बेंच गठित कर सुनवाई की जाए। तब चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही नई बेंच के गठन का भरोसा दिया।

दरअसल, 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले पर विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के हिजाब पर रोक के आदेश को सही करार दिया था जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। विभाजित फैसला होने की वजह से इस मामले को तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया था।

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