हाईकोर्ट का ट्वीटर को निर्देश, हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाए
नईदिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर को निर्देश दिया है कि वो हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाए। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म लोगों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
कोर्ट ने कहा कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा है और लोग खुश हैं। कोर्ट ने ट्विटर के वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं। ये आगे नहीं चलने चाहिए। आप लोगों के लिए व्यवसाय कर रहे हैं। इसलिए उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें।
याचिका वकील आदित्य सिंह देशवाल ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जी तुषार राव और आयुष सक्सेना ने कहा कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई हैं। इन सोशल मीडिया पर कार्टून और ग्राफिक्स के जरिये देवी-देवताओं पर अश्लील सामग्री डाली गई है। याचिका में कहा गया है कि इन पोस्टों को तुरंत हटाने का दिशानिर्देश जारी किया जाए। याचिका में मांग की गई है कि आईटी रूल्स का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।