जैकलीन फर्नांडिस को मिली राहत, अभिनेत्री को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

जैकलीन फर्नांडिस को मिली राहत, अभिनेत्री को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत
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स्पेशल जज ने पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया

नईदिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दे दी है। स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने जैकलीन फर्नांडीज को पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 10 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने जैकलीन की जमानत याचिका का विरोध किया था। 31 अगस्त को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया है। ईडी अप्रैल में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने 5 करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्ट में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी है।

सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका -

ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद है।

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